
राजस्थान HC का आदेश: टैक्स ऑडिट की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ी
राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सरकार और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को आयकर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि को 31 अक्टूबर, 2025 तक बढ़ाने का आदेश दिया है। यह फैसला करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया है, जिन्हें पहले समय सीमा को लेकर चिंता थी।
अदालत ने यह आदेश विभिन्न हितधारकों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाओं में तर्क दिया गया था कि मौजूदा समय सीमा करदाताओं और कर पेशेवरों के लिए कर ऑडिट रिपोर्ट को समय पर पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। याचिकाओं में तकनीकी गड़बड़ियों, डेटा की उपलब्धता में देरी और अन्य तार्किक चुनौतियों का भी हवाला दिया गया था।
न्यायालय ने याचिकाओं में उठाए गए तर्कों से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि करदाताओं को अपनी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने और जमा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि समय सीमा बढ़ाने से करदाताओं को अनुपालन सुनिश्चित करने और दंड से बचने में मदद मिलेगी।
अदालत के आदेश के बाद, CBDT से उम्मीद है कि वह जल्द ही एक अधिसूचना जारी करेगा जिसमें समय सीमा बढ़ाने की घोषणा की जाएगी। यह अधिसूचना उन सभी करदाताओं पर लागू होगी जो आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर ऑडिट के लिए उत्तरदायी हैं।
इस फैसले का कर पेशेवरों और करदाताओं ने स्वागत किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि समय सीमा बढ़ाने से करदाताओं को जटिल कर कानूनों का अनुपालन करने और त्रुटियों से बचने में मदद मिलेगी। इससे कर विभाग पर भी बोझ कम होगा और कर प्रशासन में दक्षता बढ़ेगी।
हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को कर अनुपालन को आसान बनाने और समय सीमा विस्तार की आवश्यकता को कम करने के लिए दीर्घकालिक उपाय करने चाहिए। इसमें कर कानूनों का सरलीकरण, ऑनलाइन कर फाइलिंग प्रणाली में सुधार और करदाताओं के लिए बेहतर सहायता सेवाएं शामिल हैं।
कुल मिलाकर, राजस्थान उच्च न्यायालय का यह फैसला करदाताओं के लिए एक सकारात्मक विकास है। समय सीमा बढ़ने से उन्हें कर ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने और जमा करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। यह कर अनुपालन को बढ़ावा देने और कर प्रशासन में दक्षता बढ़ाने में भी मदद करेगा।
मुख्य बातें:
- राजस्थान उच्च न्यायालय ने टैक्स ऑडिट की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ाई।
- यह फैसला करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत है।
- अदालत ने करदाताओं को ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिए पर्याप्त समय देने की आवश्यकता पर बल दिया।
- CBDT से जल्द ही अधिसूचना जारी करने की उम्मीद है।
डिस्क्लेमर: यह समाचार सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है और आगे अपडेट किया जा सकता है।